काउंटिंग शुरू, मेयर और वार्ड कमिश्नर के प्रत्याशी और समर्थक कर रहे हैं रुझान आने का इंतजार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Palamu : मेदिनीनगर नगर निगम का चुनाव संपन्न होने के बाद आज मतगणना को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू होने के साथ ही मेयर पद और वार्ड कमिश्नर के प्रत्याशी और उनके समर्थक मतगणना केंद्र पर पहुंच गए हैं। ये सभी रुझान आने का इंतजार कर रहे हैं। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मतगणना केदो में उन्हीं की एंट्री दी जा रही है, जिनके पास जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया “पास” है। मतगणना केंद्र के चारों ओर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जिले के वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी मतगणना केंद्र पर सुरक्षा की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस के जवान पैनी नजर रखे हुए हैं। मतगणना केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। भीड़ पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

79 टेबल पर हो रही है मतों की गिनती

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित तिथि 27 फरवरी को जीएलए कॉलेज में मतगणना इस कार्य शुरू है।मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक पूरी तरह से सजग हैं। आज शुक्रवार की सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू कर दी गई हैं। सभी नगर निकाय के लिये अलग-अलग टेबल व काउंटर बनाया गया है।मेदिनिगर नगर निगम की मतगणना 27 टेबल के माध्यम से 5 राउंड में पूर्ण होगी। इसी प्रकार विश्रामपुर नगर परिषद के लिये 13 टेबल के जरिये 3 राउंड में मतों की गिनती की जाएगी।वहीं छतरपुर नगर पंचायत के नतीजे के लिए 12 टेबल एवं दो राउंड निर्धारित किया गया है।इस तरह हुसैनाबाद नगर पंचायत के मतों की गणना 15 टेबल के जरिए दो राउंड में कंप्लीट किया जाएगा।वहीं हरिहरगंज नगर पंचायत के लिए 12 टेबल एवं दो राउंड निर्धारित है।मतों के गणना के लिये 90 से अधिक पर्यवेक्षक,170 से अधिक मतगणना सहायक की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

जीएलए कॉलेज के 100 मीटर दायरे में लागू है निषेधाज्ञा, भीड़ और हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध

नगर निकाय चुनाव 2026 की मतगणना को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।मतगणना कार्य के मद्देनजर गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज स्थित मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल के 100 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। जारी आदेश के अनुसार मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी, मतगणना अभिकर्ता एवं अधिकृत कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।इसके साथ ही गैर-निर्वाचन कार्यों से संबंधित वाहनों के प्रवेश पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। मतगणना केंद्र के आसपास 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ एकत्र करने तथा पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में चलने पर भी रोक है।प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र (सरकारी हथियार को छोड़कर) लेकर चलना पूर्णतः वर्जित है।

United Palamu

यूनाइटेड पलामू के डिजिटल टीम के द्वारा इस न्यूज़ को पूरी तरह से जांच परख कर तैयार किया गया है। उक्त टीम के द्वारा तथ्यों का गहन विश्लेषण करने के बाद न्यूज़ तैयार किया जाता है। न्यूज़ पोस्ट करने के पूर्व उसकी गहन समीक्षा की जाती है। तत्पश्चात न्यूज़ पोस्ट किया जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!