
आर्म्स एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को सजा, न्यायालय ने लगाया जुर्माना
लातेहार : गारु थाना कांड संख्या 24/2024 से संबंधित आर्म्स एक्ट के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार के न्यायालय ने अभियुक्त चंचल सिंह एवं मनोज उरांव, दोनों निवासी थाना गारु, जिला लातेहार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
दिनांक 29 मई 2026 को पारित निर्णय में न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 25(1-बी)/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत कारावास में बिताई गई अवधि को समायोजित करते हुए 1,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
यह मामला गारु थाना कांड संख्या 24/2024 से संबंधित था, जिसकी सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया। न्यायालय के आदेश के बाद मामले का विधिसम्मत निष्पादन किया गया।



