मीट और चिकन दुकानों की जांच में कई दुकानों पर लगा जुर्माना

Ramgadh-Jharkhand : सिविल सर्जन सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने चितरपुर और कोठार क्षेत्र में संचालित मीट और चिकन दुकानों का सघन जांच अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान पाया गया कि अधिकांश दुकानें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से जारी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित हो रही थीं।

साथ ही खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 के शेड्यूल-5 के अनुरूप स्वच्छता और मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था और कई दुकानों में अत्यधिक गंदगी पाई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए चितरपुर में न्यू महतो मटन शॉप पर 5000, मेहता मीट दुकान पर 5000 और रामगढ़ के कोठार चौक तौफीक अंसारी पर 5000 का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा दुकानों को सुधार करने के लिए नोटिस जारी किया गया। विभाग की ओर से जिन दुकानों को नो‍टिस जारी की गई है उनमें न्‍यू महतो मटन शॉप, मेहता मटन दुकान, लालू मटन दुकान, जय मां काली मटन दुकान, अनिल मुर्गा दुकान (चितरपुर), राजेश चिकन शॉप (कोठार) एवं देवानंद मटन शॉप (जेल मोड़, कोठार) शामिल हैं।

वहीं जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, रामनाथ प्रसाद, लुकेश रवानी तथा रजरप्पा प्रोजेक्ट थाना के गश्ती दल के सदस्य शामिल थे।

इधर, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की जांच आगे भी जारी रहेगी। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

United Palamu

यूनाइटेड पलामू के डिजिटल टीम के द्वारा इस न्यूज़ को पूरी तरह से जांच परख कर तैयार किया गया है। उक्त टीम के द्वारा तथ्यों का गहन विश्लेषण करने के बाद न्यूज़ तैयार किया जाता है। न्यूज़ पोस्ट करने के पूर्व उसकी गहन समीक्षा की जाती है। तत्पश्चात न्यूज़ पोस्ट किया जाता है।

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