हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
Palamu : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में पंडवा थाना अंतर्गत चिल्ली बरवाडीह निवासी राहुल प्रसाद को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। व 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस मामले में पंडवा थाना अंतर्गत चिली बरवाडीह निवासी गीता देवी के फर्द बयान पर राहुल प्रसाद पर पंडवा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया था। जो पंडवा थाना कांड संख्या 48 वर्ष 2021 तिथि 13 जून 2021 को भारतीय दंड विधान की धारा 341, 323 ,325, 326 ,307, 504 व 506 के तहत दर्ज किया गया था। मुदालय पर आरोप था कि दिनांक 11 जून20 21 को समय 7:00 बजे शाम में अभियुक्त सुचिका को बोला कि तुम मेरे साथ रहो उसके बाद वह साथ रहने से मना कर दी तो अभियुक्त ने उसे देख लेने की धमकी दिया।सुचिका जब सब्जी काट रही थी उसी समय अभियुक्त सूचीका के ऊपर किरोसिन का तेल डालकर आग लगा दिया जिससे वह गंभीर रूप से जल गई। सुचिका का इलाज सदर अस्पताल डाल्टनगंज में हुआ।
सदर अस्पताल के ही वर्ण वार्ड में सुचिका का पुलिस पदाधिकारी के द्वारा फर्द बयान लिया गया था ।इसी के आधार पर राहुल प्रसाद के बिरुद्ध पंडवा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया था ।।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सत्र वाद संख्या 251 सन 2022 के आरोपी पंडवा थाना अंतर्गत चिल्ली बरवाडीह निवासी राहुल प्रसाद को भारतीय दंड विधान की धारा 307 व 326 में दोषी पाते हुए 10 -10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है वहीं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है ।अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।





