डीसी द्वारा जिला बदर करने के बाद घूम रहा था पलामू की सीमा में, हुआ गिरफ्तार

Palamu : पांकी थाना कांड सं0-24/2026, दिनांक 07/03/2026 धारा- 223 बीएनएस 2023 एवं 25 झारखंड अपराध नियंधण अधि0 2002
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू द्वारा आदेश सं० सीसीए बाद सं०-09/2025-26 (सी०सी०ए०-2002) दिनांक-20.02.2026 के आलोक में झारखण्ड राज्य अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा-3 (A) के अन्तर्गत के आरोपी कुश कुमार यादव, पिता महरंग यादव, ग्राम खपरमंडा, थाना-पीकी, जिला-पलामू को पलामू जिला की सीमा से दिनांक 07.04.2026 तक जिला बदर किया गया है। गत 7 मार्च को 16:30 बजे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लेस्लीगंज (पांकी) को गुप्त सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव पिता-महरंग यादव ग्राम खपरमंडा थाना-पाँकी जिला-पलामू पांकी थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चाँपी कला में घूम रहा है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कारवाई करने हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लेस्लीगंज (पांकी) द्वारा निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के आलोक में थाना से पुअनि राजेश रंजन थाना प्रभारी पांकी थाना पुअनि रंजीत कुमार, पांकी थाना, सअनि प्रमोद कुमार राय, पांकी थाना एवं सशस्त्र बल के सहयोग से चाँपी कला रोड से जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव पिता-महरंग यादव ग्राम खपरमंडा थाना-पाँकी जिला-पलामू को पकड़ा गया। जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव के पलामू जिला के सीमा के अन्दर पाया जाना उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थापन हेतू भेजा गया।
गिरफ्तार अभियुक्त
प्राथमिकी अभियुक्त कुश कुमार यादव पिता-महरंग यादव ग्राम खपरमंडा थाना-पाँकी जिला-पलामू
छापामारी दल
- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी महोदय लेस्लीगंज (पांकी)
- पुलिस निरीक्षक पांकी अंचल
3.पुअनि राजेश रंजन थाना प्रभारी पांकी
4.पुअनि रंजीत कुमार
- सअनि प्रमोद कुमार राय
- हव-पवन सिंह सरदार
7.आ-1856 अक्षय कुमार रजक
8.आ-14 संदीप कुमार सिंह
9.आ-1425 अर्जुन कुमार सिंह




