
Hemant Cabinet : पेसा नियमावली को मिली मंजूरी
कैबिनेट का फैसला : खनन, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि और जल संसाधन पर ग्राम सभा की सहमति होगी जरूरी
Ranchi : कैबिनेट ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्ताूर) अधिनियम (पेसा एक्टस) से संबंधित नियमावली के गठन की मजूरी दे दी है। नियमावली की मंजूरी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में दी गई। इसके साथ ही नियमावली की अधिसूचना जारी होते ही राज्य के 13 अनुसूचित जिले और दो अन्य जिलों के कुछ प्रखंडों में यह नियमावली प्रभावी हो जाएगा। यह जानकारी पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार और कैबिनेट सचिव वंदना दादेन ने संयुक्त रूप से दी। पंचायती राज विभाग के सचिव ने बताया कि पेसा कानून की शक्तियों को नियमावली में समाहित किया गया है। नियमावली के जरिए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सचिव नेे बताया कि नियमावली लागू होने के बाद 15 जिलों में खनन, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि और जल संसाधन के इस्तेमाल पर ग्राम सभा की सहमति लेनी जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि इन 15 जिलों में जहां अनुसूचित जाती की कुछ विशेष जनजातियां हैं, जिन्हें संबंधित जिलों में पूर्व से विशेष अधिकार मिले हैं वे यथावत ही रहेंगे। साथ ही इन जनजातियों को राजस्व् में भी अधिक हिस्से दारी मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।





