
नेशनल हेराल्ड केस : ईडी चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से किया इनकार, सोनिया-राहुल को मिली राहत
DIJITAL DESK – UNITED PALAMU
NEW DELHI : नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अहम कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी अभियोजन प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जा सकती, जब तक कि अपराध में विधिवत एफआईआर दर्ज न हो. कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत ईडी को जांच शुरू करने से पहले संबंधित अपराध में एफआईआर का होना अनिवार्य है. अदालत ने यह भी कहा कि जिस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी, वह अब तक दर्ज ही नहीं की गई है. कोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने अब तक इस मामले में एफसीआर दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ईडी ने बिना एफआईआर के ही ईसीआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी. अदालत ने इसे कानून के अनुरूप नहीं माना.
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा ?
कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा कि एफआईआर के अभाव में न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बल्कि उससे जुड़ी अभियोजन शिकायत भी बनाए रखना योग्य नहीं है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है.अदालत ने साफ किया कि उसका यह आदेश आरोपों के मेरिट्स पर आधारित नहीं है. कोर्ट ने कहा कि वह इस चरण पर आरोपों की सच्चाई या झूठ पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, बल्कि केवल कानूनी प्रक्रिया की वैधता पर फैसला दे रही है. इस आदेश के साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत को खारिज करते हुए एजेंसी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया.





