
हुसैनाबाद के गोदामी पोखरा से अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम, 3 दिनों में खाली न करने पर ध्वस्त होगा अवैध निर्माण
Palamu : नगर पंचायत हुसैनाबाद द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नगर पंचायत कार्यालय ने एक आधिकारिक आम सूचना जारी कर गोदामी पोखरा क्षेत्र के सभी अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी है।

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जारी ज्ञापंक 1037 (दिनांक: 30/05/2026) के अनुसार, गोदामी पोखरा की सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से आवास और दुकानों का निर्माण कर उनका उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन ने इसे पूरी तरह गैरकानूनी माना है। सभी अतिक्रमणकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 3 दिनों के भीतर उक्त परिसर (आवास/दुकान) को पूरी तरह से खाली कर दें। यदि किसी व्यक्ति के पास उस भूमि से संबंधित कोई वैध सरकारी दस्तावेज हैं, तो वे 3 दिनों के अंदर नगर पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। यदि तय समय सीमा के भीतर परिसर खाली नहीं किया गया या वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो प्रशासन द्वारा उक्त अवैध भवनों और दुकानों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
नगर पंचायत प्रशासन के इस कड़े रुख से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी




