
क्या है पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के FIR में ? विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर धमकी देने और अपमानित करने का आरोप
Ranchi : झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा के वर्तमान विधायक के खिलाफ गढ़वा थाने में आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान करने से संबंधित मामला दर्ज कराया है।
पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा है कि दिनांक 22.04.2026 को, समय लगभग 06:00 बजे अपराह्न, अभियुक्त सत्येन्द्र नाथ तिवारी जो माननीय विधायक, 80 गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान में हैं, जिनका स्थायी पताः ग्राम बेलहरा, थाना एवं जिला गढ़वा (झारखंड) और वर्तमान पताः ऑपोज़िट ब्लॉक ऑफिस, अशोक विहार रोड, पिपरा कलाँ, गढ़वा, थाना एवं जिला गढ़वा (झारखंड) है, ने अपने विधायक प्रतिनिधि अध्या शंकर पांडे, निवासी मदरसा रोड, गढ़वा के साथ सदर अस्पताल के सामने मेडिकल दुकान पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स / प्रेस वार्ता के दौरान, जो कि कचहरी रोड, गढ़वा स्थित है। अनेक पत्रकारों तथा आम लोगों की उपस्थिति में मेरे बारे में अत्यंत अपमानजनक, झूठे, आधारहीन तथा आपराधिक प्रकृति की बातें सार्वजनिक रूप से कही। उक्त प्रेस वार्ता के दौरान अभियुक्त ने मेरे संबंध में लगभग निम्नलिखित शब्दों/वाक्यों का प्रयोग कियाः “…. हमरा बेटवा भी आजकल डकैती करने मिथिलेश ठाकुर के आदमी से सीख गया….।”….. और अभी भी जमीन लूटने का एक मोटा प्रतिशत कमीशन मिथिलेश ठाकुर को देते हैं क्योंकि उसका आदत है घूस खाने का….”। “… ना इसका गाँव का ठिकाना है, ना नाम का ठिकाना है. ना बाप का ठिकाना है…”। “… वैसे अपराधी प्रवृत्ति के आदमी …” आदि।

अभियुक्त द्वारा बोले गये ये सभी कथन पूर्णतः झूठे, मनगढ़ंत, आधारहीन तथा सार्वजनिक रूप से मेरी छवि व सामाजिक प्रतिष्ठा को जानबूझकर ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से कहे गये हैं। उपरोक्त प्रेस वार्ता एवं उसमें दिये गये मेरे विरुद्ध आपतिजनक कथन स्थानीय डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रिकॉर्ड किये गये तथा उन्हें “झारखंड दृष्टि न्यूज़ (Jharkhand Drishti News)”और झारखण्ड वार्ता नामक फेसबुक पेज जिनका लिंक https://www.facebook.com/share/v/1XjvB6pBHC/?mibextid=wwXIfr
और https://www.facebook.com/share/v/1CSLvQa1nB/?mibextid=wwXIfr प्लेटफार्मों पर प्रसारित/प्रकाशित किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के बीच मेरी छवि को धूमिल किया गया। उक्त “झारखंड दृष्टि न्यूज़ और झारखण्ड वार्ता नाम से फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय चैनल/पेज मौजूद है। जिस पर गढ़वा जिला सहित झारखंड की स्थानीय खबरें नियमित रूप से प्रसारित की जाती हैं।
आवेदन में कहा गया है कि अभियुक्त का उपरोक्त आचरण यह स्पष्ट दर्शाता है कि उसने मुझे डकैती करने वाला, जमीन लूटने से कमीशन खाने वाला, घूस खाने की आदत वाला, अपराधी प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति, जिसका गाँव, नाम और पिता का कोई ठिकाना नहीं बताकर मेरे सामाजिक, राजनैतिक एवं पारिवारिक सम्मान को नष्ट करने मुझे समाज में नीचा दिखाने तथा मेरे प्रति लोगों के मन में घृणा एवं अविश्वास उत्पन्न करने की आपराधिक मंशा से यह बयान दिये हैं। उक्त कृत्य जानबूझकर अपमान (Intentionally insult) तथा आपराधिक धमकी (Criminal intimidation) आदि के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ऐसे झूठे आरोपों के प्रसारण से मेरे विरुद्ध लोर्गों के मन में भय, संदेह एवं शत्रुता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है तथा मेरी जान-माल एवं प्रतिष्ठा पर निरंतर खतरा बना हुआ है। अभियुक्त के इन कृत्यों के कारण मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं साख को गंभीर क्षति पहुँची है। साथ ही मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, पेशेगत संपर्को, समर्थको एवं समाज के अन्य लोगों के बीच मेरे प्रति गलत धारणा पैदा हुई है और मुझे अत्यधिक मानसिक पीड़ा, तनाव और अपमान का सामना करना पड़ रहा है।
यदि अभियुक्त के विरुद्ध समय पर विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वह भविष्य में भी ऐसे झूठे, मानहानिकारक व धमकीपूर्ण बयान देकर मेरी प्रतिष्ठा को और अधिक नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। अभियुक्त का उपरोक्त आचरण प्रथम दृष्टया मानहानि, आपराधिक धमकी, जानबूझकर अपमान आदि से संबंधित भारतीय दंड विधि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनता है।

आवेदन में कहा गया है कि संबंधित डिजिटल सामग्री (वीडियो पोस्ट, लिंक आदि) तुरंत सुरक्षित/जब्त कर विधि अनुसार फॉरेंसिक जांच हेतु संरक्षित की जाये। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफार्मों से आवश्यक तकनीकी विवरण (अपलोड की तिथि समय, IP विवरण आदि) प्राप्त करने हेतु आवश्यक पत्राचार किया जाये।
पूर्व मंत्री श्री ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा है कि अभियुक्त आदतन अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है उसके विरुद्ध CBI Special-1 सह PMLA Court, रांची में अलकतरा घोटाला का केस (FIR No. RC- 14(A) 2009 (R), गढ़वा थाना में पंजीकृत दंगा भड़काने आदि, क्रिमिनल मानहानि के दो केस इत्यादि विचाराधीन है जिनमें से (FIR No. RC-14(A) 2009 (R) चार्ज फ्रेम हो चूका है और C 292/2022 में भी दोष सारांश सुना दिया गया है.
मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि उपरोक्त तर्थ्यां एवं परिस्थितियों के आलोक में आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी इस लिखित शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधि अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की कृपा करें और अभियुक्त सत्येन्द्र नाथ तिवारी के विरुद्ध मानहानि, आपराधिक धमकी, जानबूझकर अपमान एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत सुसंगत धाराएँ लगाकर निष्पक्ष एवं त्वरित जांच की जाये।




