गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने दाेषी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया

Ranchi : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में सामने आए गांजा तस्करी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत ने नरसिंह मछुवा को मादक पदार्थों की तस्करी का दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला गोइलकेरा थाना से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार 25 अक्टूबर 2021 को पुलिस अवर निरीक्षक मोहम्मद अमीर हमजा को सूचना मिली थी कि एक वाहन के माध्यम से गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन संख्या ओडी02एजी-7449 की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान आरोपित नरसिंह मछुवा के व्यक्तिगत कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन वाहन की जांच में गांजे के कुल 49 पैकेट मिले। पुलिस ने सभी पैकेटों को जब्त कर मामले की जांच शुरू की। इसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

पुलिस ने जांच के दौरान मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

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