हत्या के मामले में मनोज यादव को उम्र कैद की सजा

Palamu : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले एसी एसटी वाद संख्या 98/2022 के आरोपी मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं वही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नही देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।इस संबंध में चैनपुर थाना अंतर्गत टेमरी निवासी उज्ज्वल कुमार टिडू ने अपने ही गांव के चार लोग मनोज यादव,प्रदीप यादव,सनोज यादव व नरेश यादव के विरूद्ध चैनपुर थाना मे नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। जो चैनपुर थाना कांड संख्या 195 सन 2022 तिथि 23 अगस्त 2022 को भादवि की धारा 302,120 बी,/34व 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मुदालहुम पर आरोप था कि 10 जुलाई 2022 को सभी अभियुक्त सुजन्ति देवी व आनंद मसीह टीडू को जाति सूचक शब्दो के साथ गाली गलौज किये तथा जान मारने की धमकी दिए।तालाब में मछली छोड़ने की बात को लेकर घटना हुई थी। सूचक के तालाब को अभियुक्त गण जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे व इसी को लेकर सूचक के पिता को जान मारने का धमकी दिए थे।23 अगस्त 2022 की तीन बजे दिन में सूचक के पिता आनन्द मसीह टीडू पर अंधाधुंध मनोज यादव गोली मार दिया ।आनन्द मसीह टिडू को राँची ले जाने के क्रम में कुडू में अस्पताल में दिखाया गया जहाँ उन्हें चिकित्सको के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।इस मामले में अभियोजन के द्वारा 11 गवाहों की गवाही कराया गया था।इसमे दो प्रत्यक्ष दर्शी गवाह थे।इस संबंध में लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बताया कि इस केस में जाति प्रमाण पत्र सूचक का संलग्न नही था इस कारण एसी एसटी एक्ट के तहत सजा नही दिया जा सका।

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा के द्वारा केस के अभियोजन का संचालन किया गया।अदालत ने चार अभियुक्तों में से तीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया वही मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादब को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते भादवि की धारा 302 में उम्र कैद की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है ।जुर्माना की राशि नही देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।वही 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया है।जुर्माना की राशि नही देने पर चार माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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