Jharkhand: तीन नियुक्ति परीक्षाओं की प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती, 27 अगस्त को सुनवाई
Ranchi : झारखंड सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से तीन परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इनमें असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रेगुलर परीक्षा (विज्ञापन संख्या 6/2025), असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बैकलॉग परीक्षा (विज्ञापन संख्या 5/2025) और सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा (विज्ञापन संख्या 22/2023) शामिल हैं।
असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रेगुलर और बैकलॉग परीक्षा से संबंधित मामलों में मंगलवार को न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया। अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। वहीं, सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के मामले को जल्द सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सीआईडी से मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें टीडीएल शामिल रहा है। इसके अलावा वर्ष 2014 से आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं के मद्देनजर जांच कराने की भी घोषणा की गई थी।
इन घोषणाओं के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से परीक्षा रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, छह की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख है।




