पलामू पुलिस ने विनोद पांडेय हत्याकांड का किया खुलासा, पिस्तौल और गोली के साथ 3 आरोपी अरेस्ट

Palamu : दिनांक-26.07.26 की रात्री करीब 23.05 बजे शहर थाना अन्तर्गत बाईपास रोड़ स्थित 2MP जेएमपी कॉप्लेक्स नामक होटल के गार्ड विनोद पाण्डेय ग्राम रजहरा थाना नावाबाजार जिला पलामू की अज्ञात अपराधियों के द्वारा सिर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। जिसमें अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध शहर थाना कांड सं0-275/26, दिनांक-27.07.26 धारा-103 (1)/3 (5) बी0एन0एस0 एंव 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कांड दर्ज किया गया। तत्पश्चात कांड के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार छापामारी दल का गठन करते हुए लगातार अनुसंधान/छापामारी किया जा रहा था जिसमें आज दिनांक -29.07.26 को अप्रा० अभि० 01. चन्दन कुमार उर्फ चन्दन कमलापुरी 02. अनुभूति सिंह उर्फ उडी 03. गोल्डन यादव को सदर थाना अन्तर्गत पोखराहा छेचानी टोला से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा अपने-अपने स्वाकारोक्ति बयान में अपना दोष स्वीकार किया तथा आगे बताये की दिनांक 16.07.26 को शहर थाना अन्तर्गत बाईपास रोड़ स्थित जे०एम०पी० कॉप्लेक्स में वर्थ पार्टी में होटल के मनैजर से हुए विवाद को बदला लेने के लिए घटना कारित किया गया है। पलामू एसएसपी कपिल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी मामले की जानकारी दी।

बरामदगी

  1. एक देशी कट्टा

2.7.65mm दो जिन्दा गोली

  1. घटना में प्रयुक्त एक काले रंग का टीवीएस जुपिटर स्कूटी जिसका रजि न0-JH03-N-9652

गिरफ्तार अभि० का नामः-

  1. अनुभूति सिंह उर्फ उड़ी, उम्र-करीब 22 वर्ष, पे0-पप्पू सिंह, सा0-रामपुर, थाना-चैनपुर, वर्तमान पता-पम्पु कल, बेलवाटिका

थाना-शहर, जिला-पलामू ।

  1. गोल्डेन यादव, उम्र-करीब 23 वर्ष पे0- मनोज यादव, सा0+थाना-बारेसाढ़, जिला-लातेहार ।
  2. चन्दन कुमार उर्फ चन्दन कमलापुरी, उम्र-करीब 30 वर्ष, पे०- सुनिल प्रसाद, सा०-हरभोंगा

चैनपुर ब्लॉक के पीछे, थाना- चैनपुर, जिला-

पलामू ।

अपराधिक इतिहास

(A) चन्दन कुमार उर्फ चन्दन कमलापुरी, उम्र करीब 30 वर्ष, पे0- सुनिल प्रसाद, सा0-हरभोंगा चैनपुर ब्लॉक के पीछे थाना –

चैनपुर, जिला-पलामू ।

  1. चैनपुर थाना कांड स0-88/2017 दि0- 20.06.2017, धारा- 25 (1-B)a/26/35 आर्म्स एक्ट एंव

17 सी0एल0ए0 एक्ट ।

  1. चैनपुर थाना कांड स0-209/2017 दि0-27.07.2017, धारा 385/387 भा0द0वि० ।
  2. चैनपुर थाना कांड स0-80/2015 दि0-07.12.2015, धारा-25 (1-B) a/26/35 आर्म्स एक्ट ।
  3. चैनपुर थाना कांड स0-179/2015 दि0-06.12.2015, धारा-395 भा0द0०वि० ।

रमकंडा थाना कांड स0-98/2017 दि0-24.06.2017, धारा-386/387/120B/34 एंव 17

सी०एल०ए० एक्ट ।

  1. GR-1086/17, धारा 147/148/149/307/335/427/120 B/ एंव 25 (1-B) a/26/27/35 आर्म्स एक्ट एंव 17

United Palamu

यूनाइटेड पलामू के डिजिटल टीम के द्वारा इस न्यूज़ को पूरी तरह से जांच परख कर तैयार किया गया है। उक्त टीम के द्वारा तथ्यों का गहन विश्लेषण करने के बाद न्यूज़ तैयार किया जाता है। न्यूज़ पोस्ट करने के पूर्व उसकी गहन समीक्षा की जाती है। तत्पश्चात न्यूज़ पोस्ट किया जाता है।

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