हत्या के आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 20 -20 हजार रुपए जुर्माना

Latehar :प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को सश्रम कारावास एवं 20 -20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है।

प्रभारी जिला लोक अभियोजक शिव शंकर राम के अनुसार दिनांक 22 जनवरी 2023 को नेतरहाट स्थित ग्राम कोरगी के रहने वाले संतोष बिरजिया को उसके गांव के ही विनोद बिरजिया और अल्फोंस बिरजिया ने बांस के डंडा से पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर दिया था।

मृतक की पत्नी प्रतिमा देवी ने उक्त घटना की प्राथमिकी नेतरहाट थाना कांड संख्या 01/2023 दर्ज कराया था। सूचिका ने बताया था कि दिनांक 22 जनवरी 2023 को करीब 1:00 बजे उनके पति घर के आंगन में अपने दो दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे इसी बीच विनोद बिरजिया और अल्फोंस बिरजिया उसके घर में आ गए और वह उनके पति से उलझ गए और पति-पत्नी दोनों की डंडे से पिटाई करने लगे। बुरी तरह से वह पीट रहे थे सूचिका बेहोश हो गई और किनारे फेंका गई कुछ क्षणों के बाद उसे होश आया तो वह चुपचाप घटना को देखते रही।

सूचिका ने चश्मदीद गवाह के तौर पर बताया है कि उक्त दोनों आरोपियों ने लगातार उसकी पति की तब तक पिटाई किया जब तक वह मर नहीं गए। उक्त मामले का विचारण श्री सिंह की अदालत ने सत्रवाद 154/23 के तहत चल रहा था। अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। कई गवाहों ने मामले को सही बताते हुए कहा कि वेलोग आरोपियों को पीटने से मना कर रहे थे लेकिन वह किन्हीं की नहीं सुने और लगातार निर्मम तरीके से संतोष बिरजिया को पीटते रहे। जिससे उनकी जान मौके वारदात पर ही निकल गई।

श्री सिंह की अदालत ने भादवि की धारा 302/ 34 के तहत दोनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है। श्री सिंह की अदालत ने जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में जुर्माना की राशि की आधी राशि का भुगतान मृतक के परिजनों को करने का आदेश पारित किया है, वहीं धारा 357 ए सीआरपीसी के तहत सूचिका को क्षतिपूर्ति की राशि दिलाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेशित किया है।

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