
अपराध रोकने का सशक्त माध्यम है कानून की जानकारी रखना : अनिता मिंज
Palamu : लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012{ पोक्सो } एक्ट बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। उक्त बातें पीएलवी अनीता मिंज ने कहीं। वे मंगलवार को सदर प्रखंड के रजवाड़ीह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 90 दिवसीय गहन जागरूकता एवं आउटरीच प्रोग्राम के तहत बोल रही थी।

उन्होंने कहा कि इस कानून की जानकारी जनजन तक पहुँचना अत्यंत आवश्यक हैं।जिससे बच्चे शोषण का शिकार न हों।उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का यौन अपराध गम्भीर व संज्ञेय है।इसके लिए पोक्सो एक्ट मे कठोर सजा का प्रावधान हैं।मौके पर पीएलवी इंदुवाला देवी आईने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के किसी भी प्रकार का यौन ब्यवहार पोक्सो एक्ट कानून के दायरे में आता हैं।यह कानून लड़के व लड़कियों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता हैं।साथ ही इस कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती हैं।
मौके पर पीएलवी पूनम देवी ने कहा कि आज हर बच्चों की सुरक्षा उसको खुद की जिम्मेदारी भी है। बच्चों को सुरक्षा के दिशा में मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी यौन शोषण और पोनोग्राफी जैसे अपराधों को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया है ।उन्होंने गुड टच बैड टच के बारे में भी जानकारी दी। और कहा कि आपके के साथ किसी भी प्रकार का ऐसी घटना होती हैं तो डरे नही अपने माता पिता सगे सम्बंधि पड़ोसी पीएलवी व सम्बंधित थाना को सूचना जरूर दे।तभी अपराध पर अंकुश लगेगा।
मौके पर डालसा द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम व उपलब्ध सेवाओं के बारे में बिस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर मध्य विद्यालय रजवाडीह के शिक्षकों ने भी बच्चों से जुड़े कानून की जानकारी दी। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक परशुराम तिवारी ,शिक्षिका निशा, प्रियंका अग्रवाल, विजय ठाकुर, अनूप कुमार मिश्रा के अलावे सौकड़ों बच्चे उपस्थित थे।



