अपहरण कर हत्या मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सज़ा

Latehar : अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश (द्वितीय) की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोप सिद्ध होने पर चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।

अदालत ने 15 जुलाई को जिले के छिपादोहर थाना कांड संख्या 37/23 दिनांक 02.11.23, भादवि की धारा 364/302/201/34 तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए नितेश खालको, पिता बिनोद खालको, (हंसरज टोला), मतीयश उरांव पिता स्व राजेन्द्र उरांव (बरखेता), विनेश्वर सिंह पिता स्व जुगेश्वर सिंह (छिटीयाटांड) और शिवराज सिंह पिता रमन सिंह (कुचिला) सभी छिपादोहर थाना पर लगाये गये आरोपों को सत्य पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।

जानकारी के अनुसार छिपादोहर थाना क्षेत्र के छितियाटांड़ ग्राम निवासी बबलू सिंह के लिखित आवेदन पर नितेश खलखो एवं अन्य सहयोगियों पर अपरहण कर हत्या कर देने एवं साक्ष्य छुपाने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था।

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