चैनपुर फायरिंग और चाकूबाजी मामले में 9 आरोपी अरेस्ट

Palamu : पलामू जिला अंतर्गत चैनपुर थाना क्षेत्र के बंधुआ गांव में हुए गोलीचालन और चाकूबाजी की घटना में शामिल 9 आरोपियों को पलामू पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पलामू पुलिस द्वारा पत्रकारों को दिए गए प्रेस नोट में कहा गया है कि दिनांक-29.07.2026 को चैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम बन्दुआ में गोलीचालन एवं चाकूबाजी की घटना कारित हुई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने एवं दो व्यक्ति चाकू के वार से जख्मी हो गये। ईलाज के क्रम में चाकू से जख्मी एक व्यक्ति की मृत्यू हो गयी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार छापामारी दल का गठन किया गया एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित स्थानों में छापामारी कर कुल 09 (नौ) नामजद अभियुक्त 1. इमरान मियां पिता सरातुल मियां, 2. सरातुल मियां पिता खलील मियां, 3. शहबाज नियां पिता अमरुल्लाह मियां, 4. तबरेज आलम पिता क्यूम मियां, 5. इसराफिल मियां पिता मोफिल मियां, 6. सोनू मियां पिता इसराफिल मिया, 7. गोकुल मियां पिता मोहिब मियां, 8. शेरू मियां पिता शमीम मियां एवं 9 पातु मियां पिता सरातुल मियां सभी सा० बन्दुआ थाना चैनपुर जिला पलामू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार सभी अभियुक्तों ने घटना में संलिप्त रहने की बात स्वीकार किया गया है। इस घटना के संदर्भ में चैनपुर थाना कांड सं0-175/2026, दिनांक-30.07.2026 एवं धारा-115(2)/118(1)/117(2)/118(2)/109/103(1)/191(2)/191(3)/190/351(2)/352 बी०एन०एस० एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 दर्ज है। कांड में गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने मामले की विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम

  1. इमरान मियां पिता सरातुल मियां, सा० बन्दुआ थाना चैनपुर, जिला पलामू
  2. सरातुल मियां पिता खलील मियां, सा० बन्दुआ थाना चैनपुर, जिला पलामू
  3. शहबाज मियां पिता अमरूल्लाह मियां, सा० बन्दुआ थाना चैनपुर, जिला पलामू
  4. तबरेज आलम पिता क्यूम मियां, सा० बन्दुआ थाना चैनपुर, जिला पलामू
  5. इसराफिल मियां पिता मोफिल मियां, सा० बन्दुआ थाना चैनपुर, जिला पलामू
  6. सोनू मियां पिता इसराफिल मिया, सा० बन्दुआ थाना चैनपुर, जिला पलामू
  7. गोकुल मियां पिता मोहिब मियां, सा० बन्दुआ थाना चैनपुर, जिला पलामू
  8. शेरू मियां पिता शमीम मियां, सा० बन्दुआ थाना चैनपुर, जिला पलामू
  9. पालु मियां पिता सरातुल मियां, सा० बन्दुआ थाना चैनपुर, जिला पलामू

जप्त प्रदर्श की विवरणी

  1. घटनास्थल से कांड में प्रयुक्त 7.65 एम०एम० का ०१ (एक) खोखा।
  2. अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयुक्त 02 (दो) बेल्ट ।
  3. घटना में प्रयुक्त खुन लगा हुआ 01 (एक) धारदार चाकू।
  4. घटनास्थल से उठाया गया बल्ड सेम्पल।

अपराधिक इतिहास :- प्राथमिकी अभियुक्त गोकुल मियां पिता मोहिब मियां, सा० बन्दुआ थाना चैनपुर, जिला पलामू 1. चैनपुर थाना कांड सं0-33/2025, दिनांक-04.03.2026, धारा-25 (1-बी०) ए/26/35 आर्म्स एक्ट 2. चैनपुर थाना कांड सं0- 220/24, दिनांक-01.11.2024, धारा-310(4)/310 (5) बी०एन०एस० एवं 27 आर्म्स एक्ट

छापामारी दल: पलामू पुलिस।

United Palamu

यूनाइटेड पलामू के डिजिटल टीम के द्वारा इस न्यूज़ को पूरी तरह से जांच परख कर तैयार किया गया है। उक्त टीम के द्वारा तथ्यों का गहन विश्लेषण करने के बाद न्यूज़ तैयार किया जाता है। न्यूज़ पोस्ट करने के पूर्व उसकी गहन समीक्षा की जाती है। तत्पश्चात न्यूज़ पोस्ट किया जाता है।

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