सगे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास

लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार के न्यायालय द्वारा आज दिनांक 28.08.2026 को महुआडांड़ थाना कांड संख्या 21/2023, दिनांक 02.04.2023, धारा 302 भादवि (IPC) के मामले में सगे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपी जेम्स सारश, ग्राम मेराम चंपा, थाना महुआडांड़, जिला लातेहार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

न्यायालय के इस निर्णय के तहत दोषसिद्ध अभियुक्त को निर्धारित सजा भुगतनी होगी। मामले में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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