
माओवादी कुंदन खेरवार समेत तीन दोषियों को तीन वर्ष की सजा
लातेहार : एसडीजेएम (SDJM), लातेहार की अदालत ने दिनांक 31 जुलाई 2026 को महुआडांड़ थाना कांड संख्या 05/25 (दिनांक 21 फरवरी 2025) में फैसला सुनाते हुए सीपीआई (माओवादी) के सब-जोनल कमांडर कुंदन खेरवार उर्फ कुंदन जी समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(3), 308(4), 3(5) तथा सीएलए एक्ट की धारा 17 से संबंधित था।दोषी ठहराए गए अभियुक्त में कुंदन खेरवार उर्फ कुंदन जी, पिता– महावीर सिंह, निवासी– माईल, मतलौंग, थाना मनिका।सूरजनाथ यादव, पिता– स्वर्गीय विष्णु यादव, निवासी– मेढ़रूआ,सतेंद्र यादव उर्फ पिंटू, पिता– रामचंद्र यादव, निवासी– चेतमा, थाना महुआडांड़, जिला लातेहार।न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 308(3) बीएनएस के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माना, तथा धारा 308(4) बीएनएस के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।




