jharkhand हाई कोर्ट ने माध्यमिक आचार्य का 3 पद सुरक्षित रखने का दिया अंतरिम आदेश

Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने गुरूवार काे माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एक मामले में विशेष शिक्षा विषय के 03 पद याचिकाकर्ताओं के लिए सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश पारित किया है।

इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने कोर्ट को उत्तर कुंजी में कथित त्रुटियों और अभ्यर्थियों की ओर से दायर आपत्तियों की अनदेखी के संबंध में बताया, जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पीपलवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से यह बात उठाई गई कि परीक्षा में लगभग 120 ऐसे प्रश्न थे, जिनके उत्तर याचिकाकर्ताओं द्वारा सही अंकित किए गए थे, लेकिन जेएसएससी की ओर से जारी उत्तर कुंजी में उन्हें गलत मान लिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने समय रहते उक्त प्रश्नों के संबंध में विधिवत आपत्तियां भी दर्ज कराई थीं, लेकिन आरोप है कि आयोग ने उन आपत्तियों पर समुचित विचार किए बिना ही अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी, जिससे अभ्यर्थियों के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस मामले में अदालत ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए विशेष शिक्षा विषय के तीन पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

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